सुधा भारद्वाज के मामले में एनआईए ऐसे हुई पस्त...
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 7 दिसंबर को आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ने वाली वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की रिहाई का रास्ता साफ़ कर दिया। सुप्रीम अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनआईए की अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि वकील और कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज भीमा कोरेगांव मामले में "डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने के हकदार थे"। #एनआईए ( राष्ट्रीय जांच एजेंसी ) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने तर्क दिया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय यह गलत समझ रहा है कि #सुधा_भारद्वाज डिफ़ॉल्ट जमानत की हकदार थीं, और उन्होंने 2020 से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का विरोध किया, जिसके कारण यह निष्कर्ष निकला था। हालांकि, जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट और बेला भाटिया की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एनआईए की दलीलों में कोई दम नहीं पाया और अपील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें #बॉम्बे_हाई_कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं दिखता। बहरहाल, सुधा भारद्वाज को अब बुधवार, 8 दिसंबर को मुंबई में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश किया, जैसा कि बॉम्बे ह