अदालतें भी तो अपने गिरेबान में झांकें
क्या वह दिन आने वाला है कि जब अदालतों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और लोग इसके फैसलों को मनाने से इनकार कर देंगे। क्या भारत की अदालतें भी सांप्रदायिक ध्रवीकरण का शिकार हो रही हैं। इस जैसे ही कुछ और सवाल हैं जो आम आदमी के मन में इस समय कौंध रहे हैं। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद इस तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं।
अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसायटी में हुए नरसंहार के मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के लिए गठित विशेष जांच कमेटी (सिट) ने उन्हें एक नोटिस भेजकर कमेटी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था। मोदी सरकार के अधिकारियों ने यह कहकर बचाव किया कि वह नोटिस कोई समन यानी कानूनी नोटिस नहीं था, इसलिए मोदी उसे मानने को बाध्य नहीं हैं। मोदी की बीजेपी पार्टी ने नई दिल्ली में बयान दिया कि जो कानून के मुताबिक होगा, मोदी उस पर चलेंगे।
गुजरात में मोदी की रहनुमाई में एक समुदाय विशेष के साथ जो हुआ, उस पर काफी कुछ लिखा जा चुका है। कुछ महीनों में ऐसी घटनाओं को पूरा एक दशक हो जाएगा लेकिन कानून तोड़ने वाले खादी पहने अब भी आजाद घूमते नजर आ रहे हैं। किसी भी एक मामले में इस देश की न्यायपालिका किसी बड़े खद्दरधारी को जेल तक नहीं पहुंचा सकी है। चाहे वह 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला हो या फिर गुजरात के तमाम शहरों में हुए सामूहिक नरसंहार का मामला हो।
देश के दो बड़े राष्ट्रीय दल – कांग्रेस और बीजेपी – दोनों नरसंहारों से जुड़े हुए हैं। सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस आज तक माफी मांग रही है लेकिन गुजरात के मामले में हालात को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात के कई शहरों में ऐसे मामलों से एफआईआर दर्ज हुई पड़ी है लेकिन अदालतों की हिम्मत नहीं है कि वे किसी मुलजिम को तलब कर लें। क्योंकि उनमें से अधिकांश बीजेपी के विधायक, मंत्री या पदाधिकारी हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच कमेटी ने मोदी को पेश होने के लिए समन क्यों नहीं जारी किया, जिससे कि वह पेश होने के लिए बाध्य होते, इसके जवाब में उस कमेटी ने कोई तर्क नहीं दिया है। कमेटी चाहती तो वह मोदी को कानूनी नोटिस जारी कर सकती थी। कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने असीमित अधिकार दे रखे हैं लेकिन वह इसका इस्तेमाल कब करेगी, इसे कोई नहीं जानता। ऐसी कमेटियों के प्रमुख ऐसी तमाम तरह की जांचों के बाद जो पद लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं, वह भी किसी से छिपा नहीं है। भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में गठित जांच आयोगों के प्रमुखों को सेवा के बाद प्राइवेट कंपनियों में सलाहकार की नौकरी मिल रही है। वह एक तरह की पेंशन होती है, प्राइवेट कंपनियां उस जांच आयोग के प्रमुख की जनता से की गई नमक हरामी के एवज में उसे यह पैसा पेंशन के रूप में देती हैं।
मोदी से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है। नानवटी आयोग ने तो मोदी को तलब किए जाने के संबंध में दाखिल अर्जी को ही खारिज कर दिया। जन संघर्ष मंच लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। अब सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट ने नानावटी आयोग से साफ-साफ पूछा कि वह मोदी को तलब किए जाने की स्थिति साफ करे। वह मोदी को बुलाना चाहता है या नहीं (कृपया नीचे इस संबंध में पीटीआई द्वारा 22 मार्च 2010 को जारी की गई खबर पढ़ें, पूरा मुद्दा समझने के लिए जरूरी है)।
मोदी के बाद आते हैं अब बटला हाउस एनकाउंटर पर, जहां न्यायपालिका फिर कसौटी पर है। नई दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में हुए इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के एक होनहार इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा भी मारे गए (या शहीद हो गए – अपनी सुविधा से आप जो भी मानना या कहना चाहें)। बहस का मुद्दा यह नहीं है कि उस एनकाउंटर में जो मारे गए वह आतंकवादी थे या नहीं। अब बहस का मुद्दा यह है कि वह एनकाउंटर असली था या फर्जी। इस मामले में सचमुच न्यायपालिका की आंखों पर पट्टी बंध गई हैं।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दोनों कथित आतंकवादियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई है। उस रिपोर्ट से और फोटो से यह साफ है कि दोनों युवकों को बटला हाउस में सिर में गोली मारी गई है जो किसी भी एनकाउंटर में संभव नहीं है। एनकाउंटर में गोली सामने से चलती है। दोनों युवकों को लगी चोटों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर एनकाउंटर में चोट कैसे लग गई।
जिस छात्र ने आरटीआई के तहत इस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को प्राप्त किया है, उसे इसे पाने में छह महीने लग गए। ध्यान दीजिए कि यह हरकत कौन कर रहा है मानवाधिकार आयोग यानी जिसे आपके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने बनाया है।
जामिया नगर के लोग और इस देश के तमाम अमनपसंद लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। लेकिन सरकार ने तो उसके लिए मना ही कर दिया, न्यायपालिका ने भी साफ मना कर दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे दोनों युवक आतंकवादी थे या नहीं, यह फैसला तो न्यायपालिका ही करेगी लेकिन न्यायिक जांच से यह जरूर पता चल जाता कि यह एनकाउंटर असली था। सरकार ने और न्यायपालिका ने दिल्ली पुलिस की यह बात आसानी से मान ली कि देशहित में इस मामले की न्यायिक जांच नहीं कराई जानी चाहिए। दरअसल, दिल्ली पुलिस का डर दूसरा है। इस एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा के मारे जाने को लेकर शुरू से ही संशय बना हुआ है। जो हालात वहां के लोगों ने मीडिया के सामने बताए थे, उससे तमाम तरह के संदेह पैदा हुए, जो ताजा रिपोर्ट आने के बाद और गहरा उठे हैं। अगर न्यायिक जांच होती है तो इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की मौत का मामला भी उसके दायरे में आएगा।
बहरहाल, इस सारे मामले में न्यायपालिका का रवैया शुरू से ही अजीबोगरीब रहा।
अब बात करते हैं उस मामले पर जिसने न्यायपालिका की साख को जबर्दस्त नुकसान पहुंचाया। हालांकि वह मामला आप इस ब्लॉग पर पढ़ चुके हैं लेकिन महज याद दिलाने के लिए उसका उल्लेख जरूरी है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल से सलीम नामक छात्र को एक ईसाई स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया कि उसने अपनी दाढ़ी मु़ड़ाने से साफ मना कर दिया था। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और उसने स्कूल के फैसले को सही ठहराया। छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस मामले को जस्टिस मार्केंडय काटजू ने सुना, उन्होंने न सिर्फ स्कूल के फैसले को सही ठहराया बल्कि यह भी टिप्पणी कर डाली कि इस देश के तालिबानीकरण की इजाजत नहीं दी जा सकती।
देखिए सलीम की आस्था यहां के न्यायिक व्यवस्था में फिर भी बनी रही। उसने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने इसे चुनौती दी। उसने काफी मनन के बाद काटजू के फैसले को पलट दिया। पीठ ने काटजू की टिप्पणी पर भी सख्त एतराज जताया। काटजू ने बाद में इसके लिए माफी मांगी और खेद जताया।
आप अंदाजा लगाएं कि अदालत की इस तरह की टिप्पणियों और फैसले से क्या ध्वनि निकलती है। धीरे-धीरे यही होगा कि आज नरेंद्र मोदी, बाल ठाकरे और राज ठाकरे जैसे सांप्रदायिक लोग अदालत में हाजिर होने से साफ मना कर देते हैं तो कल को यही सारे या इन जैसे मिलकर एक कानून पास कर देंगे कि नेता अदालत से ऊपर हैं। उन्हें अदालत में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वैसे भी तमाम नेताओं को यह मुगालता तो है ही कि वे कानून बनाते हैं तो वे अदालत से ऊपर हुए ही। यही वजह है कि सारे अपराधी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं।
पीटीआई की वह खबर जो 22 मार्च 2010 को जारी हुई
HC asks Nanavati Commission to clarify stand on summoning Modi
Ahmedabad, Mar 22: The Gujarat High Court today asked the Nanavati Commission, which is probing the 2002 riots, to clarify by April 1 whether it has taken a final decision not to summon Chief Minister Narendra Modi for questioning.
The court sought this information from the government pleader, a day after Modi refused to appear before the Supreme Court-appointed Special Investigation Team(SIT) which had summoned the senior BJP leader for questioning on March 21 in connection with the riots in Gulburg society here.
A division bench of Chief Justice S J Mukhopadhaya and Justice Akil Kureshi posed the query while hearing an appeal by Jan Sangarsh Manch (JSM), an NGO representing the 2002 riot victims.
The court order came even as Modi explored legal options on responding to SIT summons. Senior BJP leader Arun Jaitley is also expected to have discussions with Modi on this issue.
When the matter came up for hearing today, the court asked the pleader to get a clarification from the Nanavati Commission by April 1 with regard to its September 2009 order and inform whether its decision not to summon Modi and others was a final decision or a tentative one.
Nanavati Commission, in September last year had disposed of JSM's application asking for summoning of Modi and others saying that it did not find justification in cross-examining them at that point of time for the purpose stated by JSM.
The Commission had further stated in the order that allegations made in JSM's application were vague and based on wrong or unwarranted assumptions.
JSM had sought quashing of the Nanavati Commission's order in the Gujarat High Court and prayed that Modi and three others -- the then home minister Gordhan Zadafia, health minister Ashok Bhat and DCP Zone 5, R J Savani-- be called for cross-examination with regard to the 2002 riots.
A single bench of Justice K S Jhaveri dismissed JSM's petition in November last year saying that the Commission has not completed its inquiry and still has power to summon Modi under section 8(b) of Commissions of Inquiry Act.
The JSM then filed an appeal before a division bench where it sought quashing of Commission's order and issuance of summons to Modi and three others for cross examination with regard to the 2002 riots.
The Nanavati Commission had last month informed the High Court on the status of its inquiry.
(Courtesy - PTI)
अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसायटी में हुए नरसंहार के मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के लिए गठित विशेष जांच कमेटी (सिट) ने उन्हें एक नोटिस भेजकर कमेटी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था। मोदी सरकार के अधिकारियों ने यह कहकर बचाव किया कि वह नोटिस कोई समन यानी कानूनी नोटिस नहीं था, इसलिए मोदी उसे मानने को बाध्य नहीं हैं। मोदी की बीजेपी पार्टी ने नई दिल्ली में बयान दिया कि जो कानून के मुताबिक होगा, मोदी उस पर चलेंगे।
गुजरात में मोदी की रहनुमाई में एक समुदाय विशेष के साथ जो हुआ, उस पर काफी कुछ लिखा जा चुका है। कुछ महीनों में ऐसी घटनाओं को पूरा एक दशक हो जाएगा लेकिन कानून तोड़ने वाले खादी पहने अब भी आजाद घूमते नजर आ रहे हैं। किसी भी एक मामले में इस देश की न्यायपालिका किसी बड़े खद्दरधारी को जेल तक नहीं पहुंचा सकी है। चाहे वह 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला हो या फिर गुजरात के तमाम शहरों में हुए सामूहिक नरसंहार का मामला हो।
देश के दो बड़े राष्ट्रीय दल – कांग्रेस और बीजेपी – दोनों नरसंहारों से जुड़े हुए हैं। सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस आज तक माफी मांग रही है लेकिन गुजरात के मामले में हालात को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात के कई शहरों में ऐसे मामलों से एफआईआर दर्ज हुई पड़ी है लेकिन अदालतों की हिम्मत नहीं है कि वे किसी मुलजिम को तलब कर लें। क्योंकि उनमें से अधिकांश बीजेपी के विधायक, मंत्री या पदाधिकारी हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच कमेटी ने मोदी को पेश होने के लिए समन क्यों नहीं जारी किया, जिससे कि वह पेश होने के लिए बाध्य होते, इसके जवाब में उस कमेटी ने कोई तर्क नहीं दिया है। कमेटी चाहती तो वह मोदी को कानूनी नोटिस जारी कर सकती थी। कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने असीमित अधिकार दे रखे हैं लेकिन वह इसका इस्तेमाल कब करेगी, इसे कोई नहीं जानता। ऐसी कमेटियों के प्रमुख ऐसी तमाम तरह की जांचों के बाद जो पद लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं, वह भी किसी से छिपा नहीं है। भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में गठित जांच आयोगों के प्रमुखों को सेवा के बाद प्राइवेट कंपनियों में सलाहकार की नौकरी मिल रही है। वह एक तरह की पेंशन होती है, प्राइवेट कंपनियां उस जांच आयोग के प्रमुख की जनता से की गई नमक हरामी के एवज में उसे यह पैसा पेंशन के रूप में देती हैं।
मोदी से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है। नानवटी आयोग ने तो मोदी को तलब किए जाने के संबंध में दाखिल अर्जी को ही खारिज कर दिया। जन संघर्ष मंच लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। अब सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट ने नानावटी आयोग से साफ-साफ पूछा कि वह मोदी को तलब किए जाने की स्थिति साफ करे। वह मोदी को बुलाना चाहता है या नहीं (कृपया नीचे इस संबंध में पीटीआई द्वारा 22 मार्च 2010 को जारी की गई खबर पढ़ें, पूरा मुद्दा समझने के लिए जरूरी है)।
मोदी के बाद आते हैं अब बटला हाउस एनकाउंटर पर, जहां न्यायपालिका फिर कसौटी पर है। नई दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में हुए इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के एक होनहार इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा भी मारे गए (या शहीद हो गए – अपनी सुविधा से आप जो भी मानना या कहना चाहें)। बहस का मुद्दा यह नहीं है कि उस एनकाउंटर में जो मारे गए वह आतंकवादी थे या नहीं। अब बहस का मुद्दा यह है कि वह एनकाउंटर असली था या फर्जी। इस मामले में सचमुच न्यायपालिका की आंखों पर पट्टी बंध गई हैं।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दोनों कथित आतंकवादियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई है। उस रिपोर्ट से और फोटो से यह साफ है कि दोनों युवकों को बटला हाउस में सिर में गोली मारी गई है जो किसी भी एनकाउंटर में संभव नहीं है। एनकाउंटर में गोली सामने से चलती है। दोनों युवकों को लगी चोटों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर एनकाउंटर में चोट कैसे लग गई।
जिस छात्र ने आरटीआई के तहत इस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को प्राप्त किया है, उसे इसे पाने में छह महीने लग गए। ध्यान दीजिए कि यह हरकत कौन कर रहा है मानवाधिकार आयोग यानी जिसे आपके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने बनाया है।
जामिया नगर के लोग और इस देश के तमाम अमनपसंद लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। लेकिन सरकार ने तो उसके लिए मना ही कर दिया, न्यायपालिका ने भी साफ मना कर दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे दोनों युवक आतंकवादी थे या नहीं, यह फैसला तो न्यायपालिका ही करेगी लेकिन न्यायिक जांच से यह जरूर पता चल जाता कि यह एनकाउंटर असली था। सरकार ने और न्यायपालिका ने दिल्ली पुलिस की यह बात आसानी से मान ली कि देशहित में इस मामले की न्यायिक जांच नहीं कराई जानी चाहिए। दरअसल, दिल्ली पुलिस का डर दूसरा है। इस एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा के मारे जाने को लेकर शुरू से ही संशय बना हुआ है। जो हालात वहां के लोगों ने मीडिया के सामने बताए थे, उससे तमाम तरह के संदेह पैदा हुए, जो ताजा रिपोर्ट आने के बाद और गहरा उठे हैं। अगर न्यायिक जांच होती है तो इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की मौत का मामला भी उसके दायरे में आएगा।
बहरहाल, इस सारे मामले में न्यायपालिका का रवैया शुरू से ही अजीबोगरीब रहा।
अब बात करते हैं उस मामले पर जिसने न्यायपालिका की साख को जबर्दस्त नुकसान पहुंचाया। हालांकि वह मामला आप इस ब्लॉग पर पढ़ चुके हैं लेकिन महज याद दिलाने के लिए उसका उल्लेख जरूरी है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल से सलीम नामक छात्र को एक ईसाई स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया कि उसने अपनी दाढ़ी मु़ड़ाने से साफ मना कर दिया था। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और उसने स्कूल के फैसले को सही ठहराया। छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस मामले को जस्टिस मार्केंडय काटजू ने सुना, उन्होंने न सिर्फ स्कूल के फैसले को सही ठहराया बल्कि यह भी टिप्पणी कर डाली कि इस देश के तालिबानीकरण की इजाजत नहीं दी जा सकती।
देखिए सलीम की आस्था यहां के न्यायिक व्यवस्था में फिर भी बनी रही। उसने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने इसे चुनौती दी। उसने काफी मनन के बाद काटजू के फैसले को पलट दिया। पीठ ने काटजू की टिप्पणी पर भी सख्त एतराज जताया। काटजू ने बाद में इसके लिए माफी मांगी और खेद जताया।
आप अंदाजा लगाएं कि अदालत की इस तरह की टिप्पणियों और फैसले से क्या ध्वनि निकलती है। धीरे-धीरे यही होगा कि आज नरेंद्र मोदी, बाल ठाकरे और राज ठाकरे जैसे सांप्रदायिक लोग अदालत में हाजिर होने से साफ मना कर देते हैं तो कल को यही सारे या इन जैसे मिलकर एक कानून पास कर देंगे कि नेता अदालत से ऊपर हैं। उन्हें अदालत में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वैसे भी तमाम नेताओं को यह मुगालता तो है ही कि वे कानून बनाते हैं तो वे अदालत से ऊपर हुए ही। यही वजह है कि सारे अपराधी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं।
पीटीआई की वह खबर जो 22 मार्च 2010 को जारी हुई
HC asks Nanavati Commission to clarify stand on summoning Modi
Ahmedabad, Mar 22: The Gujarat High Court today asked the Nanavati Commission, which is probing the 2002 riots, to clarify by April 1 whether it has taken a final decision not to summon Chief Minister Narendra Modi for questioning.
The court sought this information from the government pleader, a day after Modi refused to appear before the Supreme Court-appointed Special Investigation Team(SIT) which had summoned the senior BJP leader for questioning on March 21 in connection with the riots in Gulburg society here.
A division bench of Chief Justice S J Mukhopadhaya and Justice Akil Kureshi posed the query while hearing an appeal by Jan Sangarsh Manch (JSM), an NGO representing the 2002 riot victims.
The court order came even as Modi explored legal options on responding to SIT summons. Senior BJP leader Arun Jaitley is also expected to have discussions with Modi on this issue.
When the matter came up for hearing today, the court asked the pleader to get a clarification from the Nanavati Commission by April 1 with regard to its September 2009 order and inform whether its decision not to summon Modi and others was a final decision or a tentative one.
Nanavati Commission, in September last year had disposed of JSM's application asking for summoning of Modi and others saying that it did not find justification in cross-examining them at that point of time for the purpose stated by JSM.
The Commission had further stated in the order that allegations made in JSM's application were vague and based on wrong or unwarranted assumptions.
JSM had sought quashing of the Nanavati Commission's order in the Gujarat High Court and prayed that Modi and three others -- the then home minister Gordhan Zadafia, health minister Ashok Bhat and DCP Zone 5, R J Savani-- be called for cross-examination with regard to the 2002 riots.
A single bench of Justice K S Jhaveri dismissed JSM's petition in November last year saying that the Commission has not completed its inquiry and still has power to summon Modi under section 8(b) of Commissions of Inquiry Act.
The JSM then filed an appeal before a division bench where it sought quashing of Commission's order and issuance of summons to Modi and three others for cross examination with regard to the 2002 riots.
The Nanavati Commission had last month informed the High Court on the status of its inquiry.
(Courtesy - PTI)
टिप्पणियाँ
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हिन्दी में विशिष्ट लेखन का आपका योगदान सराहनीय है. आपको साधुवाद!!
लेखन के साथ साथ प्रतिभा प्रोत्साहन हेतु टिप्पणी करना आपका कर्तव्य है एवं भाषा के प्रचार प्रसार हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें. यह एक निवेदन मात्र है.
अनेक शुभकामनाएँ.
मोदी को फ़ासी पर लटका देने से क्या आप जैसो को शान्ति मिल जायेगी तो लट्का दो मोदी को .
मलियाना कांड , मुरादाबाद , अलीगढ , बरेली के दंगो के बाद कभी वहा के भी मुख्यमंत्रीयो को कट्घरे मे खीचने की कोशिश की गई . आप ही पहल करे .हम आपके साथ है
फ़िलहाल मर्यादित समय की बजह से सविस्तार नै लिख पा रहा हु पर बहोत जल्द आप सबको ये विदेशी दुश्मनों से वाकेफ करवाऊंगा.....
जय मूलनिवासी
जानकारी के लिये नरेन्द्र मोदी की वेबसाईट पर यहां पढिये
http://www.narendramodi.in/news/news_detail/621
@ अशोक पाण्डेय 'जिनके पुरखे संविधान की जगह मनुस्मृति और तिरंगे की जगह केसरिया चाहते ...."
आपके पुरखे कहां से आये हैं, क्या आप सीधे बुखारे से टपके हो, या आपके पुरखे कोई अंग्रेज थे? क्या मनुस्मृति मानने वाले बामन के तुख्म से पैदा नहीं हुये हो़?
आज हमारे देश में जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों हो रहा है उसके लिए हमें आज जो स्थिति है उसका मूल कारन क्या है वो जानना होगा, उस मूल कारन को जानने के लिए हमें हमारे देश का सच्चा इतिहास जानना होगा, मै यहाँ जिस इतिहास की बात कर रहा हु वो इतिहास कोई भी शाला, कॉलेज या कोई भी जगह नहीं पढाया जाता| क्यों वो इतिहास हमें नहीं पढाया जाता वो आपको जानना है?, अपना असली इतिहास क्या है वो जानना है?
उसुफ़ भाईजान, और दुसरे मुस्लिम बिरादर जो हमारे देश में चल रही नीच स्थिति को सह रहे है उन्हें अपने देश का इतिहास जानना होगा, सिर्फ इतिहास नहीं बलके सच्चा इतिहास जो किसी भी शाला या कॉलेज में नहीं पढाया जाता|
फ़िलहाल तो में वो लम्बा और सच्चा इतिहास यहाँ बया नहीं कर सकता पर वादा करता हु साथियों बहोत जल्द अपने देश का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने आयूंगा...
जय मूलनिवासी
क्या आप एकाध समाचारपत्र पढ़ते हैं। अगर पढ़ते होंगे तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि विशेष जांच समिति का दफ्तर रविवार को खोला इसीलिए गया कि मोदी अगर आएं तो उनसे पूछताछ की जा सके। लेकिन वह आए नहीं। पता नहीं उस वेबसाइट पर (जिसका लिंक आपने छोड़ा है) दिए गए तमाम चंडूखानों पर आपकी नजर गई या नहीं।
आपने अशोक कुमार पाण्डेय के बारे में जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है, वह ठीक नहीं है। वैसे तो वह खुद को एक इंसान मानते हैं लेकिन अगर आप उनको ब्राह्मण की श्रेणी में रख रहे हैं तो इस देश को उन जैसे ब्राह्मण पर गर्व है, आप जैसे बदनीयत इंसान पर नहीं।
भाई प्रशांत शर्मा...इस मुद्दे पर यहां बहस नहीं हो रही है। आपकी पीड़ा समझी जा सकती है। आपसे पूरी सहानुभूति है। पहले गुजरात घूमकर आइए या फिर नीलेश मिश्रा जैसे पत्रकारों की रिपोर्ट पढ़ा करें। वहां तमाम लोग हैं, जिनसे आप वहां की वास्तविक स्थिति जान सकते हैं। आप बहस को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।
आप समाचारपत्रों के नाम पर चंडूखाने की चढाते होंगे इसलिये आप की समझदानी तंग है. क्या SIT ने कोई बयान दिया है कि रविवार को मोदी के लिये दफ्तर खोला था? किस आधार पर आप जैसे पत्रकारों ने हुंआ हुंआ मचा दी? बात का जबाब देने के स्थान पर आप अक्ल पर तरस खाने की बात कर रहे हैं?
शायद आपके माफिक अपने पूर्वजों को गाली देने वाले अशोक पाण्डेय जैसे झोलझाल शर्मनिर्पेक्ष प्राणी आयें. आप इन पर घमंड करने के सार्टीफिकेट बांटते रहिये.
आप जब जबाब देने की हालत में नहीं होते तो अपशब्द बोलने के लिये कुख्यात हैं.. आपके झाग डालने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.
और हां, यदि आप कानून के भगोड़ौ का नाम लेना चाहते है तो बुखारी का नाम जरूर याद कर लेना जिस पर कितने वारंट और सम्मन है, गिनना, यदि गिनती आती हो
यह विस्मय तो है ही भाई......लेकिन बहुत ज़्यादा अचम्भा नहीं ....अरे भैया जज साहब भी तो इसी समाज में रहते हैं!!!
आप यहाँ भी देख रहे हैं.
एक सुझाव ..जिसे मैं भी लागू करने जा रहा हूँ.बेनामी किसी को भी कमेन्ट करने की इजाज़त नहीं हो.